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बिक्री बढ़ाने को लेकर हरियाणा सरकार का अजीबोगरीब फैसला, अब 21 साल के युवा भी बेंच सकेंगे शराब

हरियाणा में अब 21 साल के युवा शराब बिक्री का लाइसेंस ले सकेंगे। सरकार ने लाइसेंस देने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है। हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 सदन में पारित कर दिया गया।

कांग्रेस पार्टी ने जतायी आपत्ति

हालांकि, कांग्रेस की ओर से विधायक किरण चौधरी और गीता भुक्कल ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि, शराब बेचने और पीने की उम्र कम करने से युवा इस ओर आकर्षित होंगे। इसलिए इस संशोधन को सरकार को वापस लेना चाहिए। उधर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि, हरियाणा आबकारी अधिनियम,1914 की धारा 27 में प्रावधान था कि देशी शराब या नशीली दवाओं के निर्माण, थोक या खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। हालांकि सरकार ने आपत्ति के बावजूद विधेयक पारित कराया।

साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करते समय चर्चा की गई थी कि उम्र 25 साल से 21 साल की जा सकती है। अब सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में पहले की तुलना काफी बदलाव आया है। युवा अब अधिक शिक्षित हैं, और तर्कसंगत फैसले भी ले सकते हैं।

 

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