
अध्यक्ष को दल बदल करने वाले सदस्य के खिलाफ देनी होगी याचिका
पढ़ें प्रावधान दल बदल विरोधी कानून को
भाजपा में शामिल हुए पुरोला के विधायक राजकुमार और धनौल्टी के निर्दलीय विधायक प्रीतम पंवार की सदस्यता दल बदल निरोधी कानून के तहत जा सकती है, लेकिन इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को दल बदल करने वाले सदस्य के खिलाफ याचिका देनी होगी। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधायक राजकुमार के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को बुधवार को याचिका दे दी है। अध्यक्ष को दल बदल करने वाले सदस्य के खिलाफ देनी होगी याचिका|
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बता दें राजकुमार पुरोला विधानसभा से कांग्रेस के विधायक थे। उन्होंने पिछले दिनों भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उनसे पहले धनौल्टी विधानसभा से निर्दलीय विधायक प्रीतम पंवार भाजपा से जुड़े हैं। अब दोनों विधायकों पर दल बदल निरोधक कानून की तलवार लटक गई है।
ये हैं प्रावधान दल बदल विरोधी कानून में
– अगर एक चुना हुआ सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे
– कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो
– किसी सदस्य द्वारा पार्टी के व्हीप के विपरीत वोट दिया जाए तो
– कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखे तो
– छह महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाये तो