
सपा नेता आज़म खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Azam Khan)को वक्फ संपत्ति के विवाद में जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। हालांकि आजम खान इस चर्चित मामले में जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
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तीन दिन पहले दर्ज एक नए मामले में आजम खान (Azam Khan)फिलहाल जेल में बंद हैं। आजम खान (Azam Khan)की जमानत का मामला आज दुश्मन की संपत्ति और वक्फ संपत्ति विवाद से जुड़ा है। आजम खान के खिलाफ अगस्त 2019 में लखनऊ में केस दर्ज किया गया था।
आरोप है कि आजम खान (Azam Khan)ने यूपी सरकार में मंत्री रहते हुए रामपुर में दुश्मन की संपत्ति को गलत तरीके से यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया, जो केंद्र सरकार के कस्टोडियन विभाग का था। उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड से अपनी जौहर यूनिवर्सिटी को जमीन लीज पर दी थी। आजम के खिलाफ मामला बाद में रामपुर के अजीम नगर थाने में स्थानांतरित कर दिया गया। आजम के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धारा के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।