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आज से हरियाणा में प्रतिबंधित होगी सिंगल यूज प्लास्टिक, जानिए रखने या बनाने पर कितना लगेगा जुर्माना ?

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग प्रतिबन्ध लगने जा रहा है. सिंगल यूज प्लास्टिक को  लागू करने के लिए जिले में चार टीमों को तैयार किया गया है. जो कि शुक्रवार को फील्ड में उतर जाएंगी। ये चारो टीमें बाजारों में दुकानों पर छापेमारी करेंगी और जिन भी दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक मिलेगा उन पर जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा होटल, मोटल, रेस्तरां, मैरिज पैलेस, होल सेल विक्रेताओं और रेहड़ी फड़ी वालों को भी इसके लिए जागरूक कर दिया गया है।

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थानेसर नगर परिषद सचिव अजीत अरोड़ा ने प्रशासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने को चलाए जा रहे अभियान के बारें में जानकारी देते हुए बताया कि, ” एक जुलाई से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक के सामान को प्रतिबंध करने के आदेश दिए गए हैं। इस पर शुक्रवार से ही अभियान शुरू हो जाएगा। इसके तहत गुब्बारे में लगानी वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड, आइस्क्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक के कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रा को प्रतिबंध कर दिया गया है।”

”सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों पर लगेगा जुर्माना” : नगरपालिका सचिव

हरियाणा सरकार की ओर से सिंगल यूस प्लास्टिक पर एक जुलार्ई से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है । नगरपालिका सचिव बबूल सिंह ने बताया कि, ”सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों के चालान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह अब कागज, पत्तों आदि के बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। सभी व्यापारियों, दुकानदारों के पास प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेट और व्यापार के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हैं, ताकि नगरपालिका की टीमें जब जांच पर जाएं तो व्यापारियों और दुकानदारों के पास पूरे दस्तावेज होने चाहिए।”

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जानिए कितना देने होगा जुर्माना 

प्रतिबंधित सामान या पोलिथिन जुर्माना

100 ग्राम तक 500

101 से 500 ग्राम तक 1500

501 ग्राम से एक किलोग्रम तक 3000

एक किलो से पांच किलोग्राम 10000

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