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इस तारीख से हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक हुई बैन, उपयोग करने लगेगा एक लाख रुपए का जुर्माना
हिसार। हरियाणा(Haryana) में बढ़ते सिंगल यूज प्लास्टिक(single use plastic)के उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है. ऐसे कुछ दिनों से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने को लेकर अभियान भी चलाए गये, लेकिन इसका कोई ख़ास असर नहीं दिखा. इसके बाद अब हरियाणा सरकार ने एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का फैसला किया गया है.
इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक से बनने वाली आइसक्रीम की स्टिक से लेकर स्ट्रा पाइप तक और पालीथिन से लेकर चाय के प्लास्टिक कप तक पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इसको लेकर नगर निगम व जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम जहां शहरी क्षेत्र में कार्रवाई करेगा वहीं जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्र में इस अभियान को सफल बनाएगा। इस बार सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर पर कड़ी कार्रवाई का प्राविधान है।
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सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले पर होगी ये कार्यवाही
1 जुलाई से हिसार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है. इसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रतिष्ठानों पर प्रयोग दिखा तो कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक लाख रुपये तक का जुर्माना और एक साल तक की जेल तक का प्राविधान है।
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प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले इन उत्पादों पर लगाई रोक
सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टोक, वितरण, बिक्री एवं प्रयोग पर प्रतिबंध तथा प्लास्टिक कैरी बैग जिनकी मोटाई 120 माइक्रोन से कम है, उनके प्रयोग पर 31 दिसंबर 2022 से प्रतिबंध लगाया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल, प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसी कटलेरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि पर रोक लगाई जा रही है।