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नसीमुद्दीन सिद्दीकी को झटका, कोर्ट ने सुनाई सजा

एमपी-एमएलए कोर्ट ने सभी आरोपियों पर ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

कोर्ट ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई नेताओं को सुनाई सजा
जुर्माना या 15 दिन की जेल कटनी होगी

 

लखनऊ: धरना-प्रदर्शन के दौरान सड़क घेरकर यातायात बाधित करने मामले में तत्कालीन बसपा महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, नौशाद अली, अतर सिंह और मेवालाल गौतम को कोर्ट ने सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सभी आरोपियों पर ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने सभी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले में दोषी पाए गए सभी आरोपियों पर सिर्फ जुर्माना लगाया है। किसी को दंडित नहीं किया गया है। कोर्टने अपने आदेश में कहा है कि, जुर्माने की राशि जमा न करने पर 15 दिन जेल में सजा काटनी होगी।

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