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मुख्तार अंसारी को झटका ! कोर्ट ने कहा- आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि विधानसभा अध्यक्ष व तीन नौकरशाह की कमेटी से विधायक निधि के
प्रयागराज: बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को आज एक और झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि विधानसभा अध्यक्ष व तीन नौकरशाह की कमेटी से विधायक निधि के दुरुपयोग की ऑडिट कराई जाए।
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सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की की हिंदी भाषी राज्यों में अंसारी की रॉबिनहुड की ख्यात के चलते पहचान बताने की जरूरत नहीं। 1986 से अपराध की दुनिया से जुड़े अंसारी के खिलाफ 50 से अधिक आपराधिक केस दर्ज है लेकिन आज तक किसी केस में उसे सजा नहीं मिल सकती वाइट कलर अपराधी न्याय व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। विधायक ने से 2500000 रुपए स्कूल के लिए जिसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ और उसे भी हजम करके करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग किया गया ऐसे में जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं।
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न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि याची के अपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जा सकती वही कोर्ट ने 20 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। याची का कहना था कि विधायक नित का आवंटन करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई जबकि फल उन्हीं द्वारा जारी किया जाता है विधायक होने के नाते से फंसाया गया।