आज़म खान को झटका ! रद्द हुई विधानसभा सदस्यता, रामपुर सीट रिक्त घोषित
विधायक की समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने निर्देश दिए।
लखनऊ: भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व रामपुर से विधायक मोहम्मद आजम खां की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। आजम खान की विधायक की समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने निर्देश दिए। बता दें कि गुरुवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आजम खान को विधायक की की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की सूचना विधानसभा सचिवालय को भेजी थी। जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया।
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आजम खान को 3 साल की सजा
भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर के विधायक मोहम्मद आजम खां को एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है साथ ही उन्हें ₹6000 जुर्माने की सजा सुनाई है। 93 मुकदमों में फंसे आजम खान की पहली सजा है सजा सुनाने के कुछ ही देर बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया सजा के 1 दिन बाद भी उनकी विधायक की भी चली गई है।