अब्बास अंसारी को झटका ! हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
सरकार ने अग्रिम जमानत याचिका का किया कड़ा विरोध
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने 26 अगस्त को अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत के मामले में सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने आज सोमवार को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
एक शस्त्र लाइसेंस पर खरीदे थे कई असलहे
एक शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने के मामले में लखनऊ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद विधायक अब्बास अंसारी लगातार फरार चल रहा है। मऊ सदर सीट पर माफिया मुख्तार अंसारी की विरासत बचाने में सफल रहने के बावजूद भी अब्बास अंसारी भगोड़ा घोषित हो गया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को सोमवार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अब्बास अंसारी के पास से हथियार व काफी संख्या में कारतूस बरामद किए गए हैं। यह सभी असलहे शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए नहीं थे। इसके बावजूद इनको शूटिंग स्पोर्ट्स के शस्त्र लाइसेंस पर खरीदा गया।
सरकार ने अग्रिम जमानत याचिका का किया कड़ा विरोध
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने अपने फैसले में कहा कि शूटिंग स्पोर्ट्स में अभियुक्त के पास से बरामद हथियार और कारतूस प्रतिबंधित हैं। कोर्ट ने 26 अगस्त को सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित किया था। गौरतलब है कि शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़ा मामले में अब्बास अंसारी वांछित है। न्यायालय ने अवैध हथियार रखने का संज्ञान लेकर अब्बास अंसारी की याचिका खारिज की है। अब्बास अंसारी के अधिवक्ता प्रांजल कृष्ण ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा, जबकि सरकार की तरफ से इसका जबरदस्त विरोध किया गया। फरार चल रहे अब्बास अंसारी को लखनऊ पुलिस की कई टीमें यूपी में उसके कई ठिकानों के साथ ही सात राज्यों में तलाश कर रही हैं। अब्बास अंसारी की अंतिम लोकेशन पुलिस को पंजाब में मिली थी।