सुनंदा पुष्कर केस में शशि थरूर आरोप मुक्त, कोर्ट से कहा- खत्म हुई यातनाएं
सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर को आरोप मुक्त कर दिया है। बुधवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। दिल्ली के कोर्ट ने शशि थरूर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। इस केस पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के लिए सबूतों की जरूरत होती है और सबूतों के अभाव में बिना वाजिब आरोपों के आधार पर किसी पर केस नहीं चलाया जा सकता है।
इसलिए शशि सभी आरोपों से मुक्त है। इस केस में राहत मिलने के बाद शशि थरूर ने कहा था कि उनके साथ न्याय हुआ है। उन्हें निराधार आरोपों का सामना करना पड़ा और इस फैसले के साथ ही सात साल की यातना खत्म हुई। बता दें कि शशि थरूर पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसपर क्रूरता करना) और धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाने) के अंतर्गत आरोप लगाया गया था, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी नहीं की गई थी।
अदालत ने पांच जुलाई 2018 को उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी। पुलिस का मानना है कि सुनंदा पुष्कर अपने पति शशि के साथ तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से मानसिक रूप से परेशान थीं। उनकी मौत से कुछ दिन पहले पति के साथ हाथपाई हुई थी और इसके निशान शरीर पर भी मौजूद थे। शशि ने पुष्कर को प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी।
आठ साल पहले सुनंदा पुष्कर की 17 जनवरी 2014 की रात शहर के एक लग्जरी होटल के एक कमरे में मृत पाई गई थीं। थरूर के आधिकारिक बंगले का नवीनीकरण किया जा रहा था, इसलिए इस होटल में दंपति ठहरे हुए थे ।
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