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समीर वानखेड़े की बढ़ी दिक्कतें, उम्र छिपाकर लाइसेंस लेने का लगा आरोप

NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर व आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। समीर वानखेड़े पर फर्जीवाड़ा कर सद्गुरु होटल एंड बार का लाइसेंस लेने का आरोप लगा है। वहीं इससे पहले समीर वानखेड़े को ठाणे कलेक्टर के आदेश पर रद्द कर दिया गया था।

 

समीर वानखेड़े पर लगी आरोप

 

बता दें कि एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर व आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ठाणे के कोपारी थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक, वानखेड़े ने अपनी उम्र के बारे में गलत बयानबाजी करके होटल एंड बार के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था। 1996-97 में उनकी आयु 18 वर्ष से कम थी और वे लाइसेंस के लिए योग्य नहीं थे। इसके बावजूद, उन्होंने ठाणे के सद्गुरु होटल के लिए अपने अनुबंध में मेजर होने का दावा किया था।

 

आखिर क्यों रद्द हुआ था लाइसेंस 

 

समीर वानखेड़े के सद्गुरु होटल के लिए 1997 में दायर लाइसेंस के आवेदन में अपनी उम्र को गलत तरीके से पेश किया था। ठाणे के आबकारी अधीक्षक और वानखेड़े के वकील को सुनने के बाद, होटल के लाइसेंस को रद्द करने के लिए छह पेज का आदेश पारित किया था। अब इस बार को शराब की बिक्री की अनुमति दी गई थी।

 

किस लिए हुई थी कार्रवाई 

 

कलेक्टर की जांच के दौरान यह पाया गया कि समीर वानखेड़े ने 27 अक्तूबर 1997 को होटल व बार का लाइसेंस लिया था। ऐसे में लाइसेंस लेने के लिए 21 वर्ष की आयु की जरूरत थी, लेकिन समीर वानखेड़े उस समय 18 वर्ष  के थे और इसलिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

 

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