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सहारनपुर: कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट, शहर में 15 सितंबर तक धारा 144 लागू

व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आगामी 15 सितंबर तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

सहारनपुर: कांवड़ यात्रा और अन्य त्योहारों को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। सहारनपुर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आगामी 15 सितंबर तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से बुधवार को जारी बयान के अनुसार जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कांवड़ यात्रा, मोहर्रम, रक्षाबन्धन, स्वतंत्रता दिवस, और जन्माष्टमी पर्व के अलावा आगामी परीक्षाओं को देखते हुए जिले में निषेधाज्ञा लागू की है।

बाबत जारी आदेश में दलील दी गई है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित की जाने की साजिश की जा सकती है तथा कुछ तत्व जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते हैं जिससे लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके मद्देनजर सीआरपीसी की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है।

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