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आजम खान को राहत, भड़काऊ भाषण के मामले में सुनवाई टली, अगली सुनवाई 4 जनवरी को
वर्ष 2019 में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले दर्ज हुए थे, तब आजम खान पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे।
रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण के दो मामलों में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई से जुड़े अधिवक्ता बार एसोसिएशन के चुनाव में व्यस्त रहे। इस पर अदालत ने दोनों मामलों में अगली तारीख नियत कर दी है। आजम खान के खिलाफ वर्ष 2019 में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले दर्ज हुए थे, तब आजम खान पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे।
ऐसे ही एक मामले में पहले भी मिली सजा
उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जन सभाओं में कई बार अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, जिसके कारण उनके खिलाफ विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज की गईं। 27 अक्टूबर को मिलक कोतवाली में दर्ज ऐसे ही एक मामले में उन्हें तीन साल की सजा हो चुकी है। भड़काऊ भाषण के अन्य मामलों में भी एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई चल रही है।
अब चार जनवरी का होगी सुनवाई
मंगलवार को शाहबाद और टांडा थाने में दर्ज मामलों में सुनवाई होनी थी। शाहबाद में दर्ज मामले में एडीओ पंचायत अनिल चौहान गवाही के लिए कोर्ट आए। इसी तरह टांडा थाने में दर्ज मामले में गवाह पवन कुमार कोर्ट पहुंचे। वह घटना के समय उड़न दस्ता प्रभारी थे। हालांकि बार एसोसिएशन चुनाव के चलते दोनों मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि टांडा थाने में दर्ज मामले में अब चार जनवरी और शाहबाद में दर्ज मामले में पांच जनवरी को सुनवाई होगी।