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लाल किला हमला: लश्कर आतंकी अशफाक को SC से बड़ा झटका, ख़ारिज की पुनर्विचार याचिका
लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ(mo. arif) और अशफाक को सुप्रीम कोर्ट9supreme court) से बड़ा झटका मिला।
अशफाक की फांसी की सजा बरकरार
SC ने पुनर्विचार याचिका को किया खारिज
नई दिल्ली; साल 2000 में लाल किले (red fort) में हुए हमले के दोषी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ(mo. arif) और अशफाक को सुप्रीम कोर्ट9supreme court) से बड़ा झटका मिला। बता दें कि अशफाक की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया और उसके द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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दरअसल आतंकी अशफाक का सुप्रीम कोर्ट से लाल किला हमले में पहली ही दोषी साबित हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 10 अगस्त 2011 को आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाई थी। फांसी की सजा होने के बाद भी आसपास ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सुनवाई की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने उसे जुलाई 2019 को पाकिस्तानी नागरिक कार्य पूरा स्पार्क को से याचिका को मंजूर कर दिया था लेकिन 22 दिसंबर 2000 की रात सेना की बैठक में आतंकी हमला अशफाक ने किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अशफाक को दोषी पाया था।