आरबीआई ने जारी की PMC बैंक के लिए नई गाइडलाइंस
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) के ग्राहकों को पहले चरण में 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर नहीं मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक अभी भी समाधान की प्रक्रिया में है, जो बैंक के ग्राहकों को बीमा कवर नहीं देगा। पहले चरण में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक को छोड़कर 20 बैंकों के ग्राहकों को समाधान प्रक्रिया के जरिए भुगतान करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले चरण में बीमा का भुगतान करने के लिए अनिवार्य 90 दिन की अवधि 30 नवंबर, 2021 को समाप्त हो जाएगी।
आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जून में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज और वित्तीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भारतपे के गठबंधन को पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करने की अनुमति दी थी। इस महीने की शुरुआत में, आरबीआई ने एक वित्तीय सेवा कंपनी संघ को माइक्रोफाइनेंस बैंक लाइसेंस दिया था।
जून में, पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर लागू निर्देशों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, एक बहु-राज्य नागरिक सहकारी बैंक, DCBS.CO.BSD-1 / D-1 / 12.22.183 / 19-दिनांक 23 सितंबर सभी समावेशी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, 2019 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत जमाकर्ताओं के व्यवसाय को बंद करने से सुरक्षा के हित में 23 सितंबर 2019 को निर्देश जारी किए गए थे। निर्देश दिनांक 26 मार्च 2021 के अनुसार इन निर्देशों की समय सीमा 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई थी।