रेप पीड़िता का बयान सजा के लिए पर्याप्त आधार- इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट में यहां अभी तक कहा कि अभियुक्त के अधिकारी को सजा माफ करने का आधार मान्य से भी इनकार किया है।
रेप के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला
हाईकोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता का बयान सजा के लिए काफी
प्रयागराज: दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट एवं फैसला सुनाते हुए कहा कि वे पीड़िता का बयान अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त आधार है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के बयान को अन्य साक्ष्यों से सुसंगत साबित करना अनिवार्य नहीं कोर्ट में यहां अभी तक कहा कि अभियुक्त के अधिकारी को सजा माफ करने का आधार मान्य से भी इनकार किया है।
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बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सर्विस गोपाल के सिंगल बेंच ने मेरठ के ओमप्रकाश के अपील खारिज करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा है। ट्रायल कोर्ट ने विक्रम प्रकाश को 6 साल के कारावास की सजा सुनाई थी दरअसल मेरठ की बिनौली थाना क्षेत्र निवासियों प्रकाश के खिलाफ पीड़िता के पिता ने 4 अक्टूबर 1979 को एफ आई आर दर्ज कराई थी ओमप्रकाश पर आरोप था कि उसने जंगल में घास काटने गई 10 वर्षीय किशोरी के साथ खेत में रेप किया। वहीं मेडिकल जांच में किशोरी के साथ रेप होने की पुष्टि हुई।
वही मामले की सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट में अभी ओमप्रकाश को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने दोषी ओम प्रकाश को 6 साल की सजा सुनाई है ओमप्रकाश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि मेडिकल जांच करने वाली डॉक्टर का ट्रायल कोर्ट ने परीक्षण नहीं किया गया इतना ही नहीं विवेचना अधिकारी कभी परीक्षण नहीं किया गया साथी दो गवाहों की भी पेशी नहीं की गई इसलिए इस घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।