
राजस्थान सरकार ने 1 महीने और बढ़ाई धारा 144 की अवधि
राजस्थान की सरकार ( Rajasthan government ) कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक के बाद एक सख्त कदम उठाती नजर आ रही है आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने अब पूरे प्रदेश के अंदर धारा 144 की अवधि को 1 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है मिली जानकारी के माने तो गृह विभाग ग्रुप नाइन के आदेश के अनुसार 22 अप्रैल से 21 मई 2021 तक यह अवधि बढ़ा दी गई है यानी अब 21 मई 2021 तक धारा 144 राजस्थान के अंदर लागू रहेगी इसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे.

गृह विभाग की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आदेश में कोरोना वारयस के मद्देनजर गहलोत सरकार ( Rajasthan government ) ने बड़ा निर्णय लेते हुए धारा 144 की अवधि एक महीने तक और बढ़ा दी है. अब पूरे प्रदेश में 22 मई को यह अवधि समाप्त होगी. राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर यह निर्णय लिया है.
कब लगी थी धारा 144?
राजस्थान में 18 मार्च, 2020 और 19 मार्च, 2020 को धारा 144 लागू की गई थी. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर और सभी जिला मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के अंतगर्त 21 नवंबर, 2020 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का परामर्श दिया गया था.
राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उप धारा(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एक एक महीने इस अवधि को बढ़ा रही है, अब यह अवधि 21 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है.