
रेलवे का बड़ा फैसला, स्टेशन पर गंदगी फैलाने वालों पर होगी अब ये कार्रवाही
भारत में हर रोज हजारों की संख्या में यात्री ट्रेनों से सफर करते हैं। ऐसे में रेलवे उन्हें बेहतर सुविधा देने के लिए कई कदम भी उठाए है, ताकी यात्री को किसी परेशानी के यात्रा न करना पड़े। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि, लोगों की ट्रेन में सफर करने के दौरान एक शिकायत काफी ज्यादा रहती है, और वो है ट्रेन में सफाई की। ट्रेन हो या फिर रेलवे स्टेशन दोनों की जगहों पर काफी ज्यादा गंदगी देखी जाती है, और उसका कारण वो कुछ लोग होते हैं, जो स्टेशन पर खाने-पीने के बाद रैपर या कोई भी कचरा वहीं फेंक देते हैं। जिसे देखते हुए रेलवे स्टेशन परिसर ने सख्त कार्रवाई करने का कदम उठाया है।
रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ रेलवे के एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त कदम उठाया है। इसके तहत अगर कोई भी गंदगी फैलाते पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्या है आदेश?
दरअसल रेलवे की सफाई को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश दिया है। जिसके बाद इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी ने इस मामले को लेकर सभी स्टेशन प्रभारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इस नोटिस के अनुसार, यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। इस दौरान सभी लोगों को अपने स्तर पर खाने-पाने के बाद कचरा कूड़ेदान में डालना होगा। वहीं देखा जाता है कि, पटरियों पर भी काफी संख्या में कचरा पड़ा रहता है. ऐसे में यात्रियों को पटरियों पर गंदगी फैलाने से बचने को कहा गया है। दरअसल रेपर ट्रेन के पहियों के साथ चिपकने से दुर्घटना होने का खतरा भी रहता है, इसलिए जरूरी है स्टेशन पर गंदगी ना फैलाई जाए।
गंदगी फैलाने पर मामला होगा दर्ज
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के मुताबिक, अगर कोई भी यात्री स्टेशन पर गंदगी फैलाते देखा गया तो उसपर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति में जेल होना भी संभव है। फिलहाल ऐसे मामलों में लोगों को केवल जुर्माना करते हुए छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिसकी देखरेख के लिए एक फ्लाइंग स्क्वायड भी बनाया गया है। इसके तहत अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि, वो रेलवे में साफ-सफाई की व्यवस्था को देखें।