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राहुल गांधी की सांसदी बहाल, 136 दिन बाद लोकसभा में दोबारा जा सकेंगे कांग्रेस नेता  

लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना, कार्यवाही 12 बजे तक स्‍थगित

नई दिल्‍ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्‍यता 136 दिन बाद सोमवार को बहाल हो गई है। आज लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन राहुल लोकसभा नहीं पहुंचे। इस बीच सदन में मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।

गौरतलब है कि ‘मोदी’ सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को 23 मार्च को गुजरात की सेशन कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। इसके 24 घंटे में ही 24 मार्च को उनकी सांसदी चली गई थी। इसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी थी। इसके खिलाफ राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। 134 दिन बाद चार अगस्त को शीर्ष अदालत ने इस केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी। और आज उनकी संसद की सदस्‍यता बहाल हो गई है।

राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद क्‍या-क्‍या हुआ

4 अगस्त- सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के तुरंत बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात कर उनसे राहुल की सदस्यता बहाल करने का आग्रह किया था। स्पीकर ने चौधरी से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद ही वह इस पर फैसला करेंगे।

5 अगस्त- अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को छुट्टी होने के चलते लोकसभा सचिवालय में डाक के माध्यम से कागज भेजे। अधीर रंजन ने बताया कि एक अवर सचिव ने कागज रिसीव किए और साइन कर दिए, लेकिन मुहर नहीं लगाई।

7 अगस्त- लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की, जिसमें लिखा था- सुप्रीम कोर्ट के चार अगस्त के आदेश के मुताबिक राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। इसके चलते उनकी संसद सदस्यता बहाल की जा रही है।

 

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