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पंजाब : गुरदास मान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

पंजाब : पिछले महीने नकोदर में एक धार्मिक मेले के दौरान की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पंजाबी गायक गुरदास मान को मंगलवार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया। मान ने डेरा के शासक लाडी शाह को तीसरे सिख गुरु अमर दास के वंशज के रूप में वर्णित किया था।

उनकी टिप्पणी के बाद, गुरु ग्रंथ साहिब सतकार समिति सहित सिख संगठनों ने समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया।

इसके बाद मान ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सिख संगठनों के अधिवक्ता परमिंदर सिंह ढींगरा और रविंदर सिंह ने कहा कि गुरदास के शब्दों से सिख समुदाय की धार्मिक भावन आहत हुई है। उनके इस बयान से सिख समुदाय में काफी आक्रोश है।

उन्होंने आगे कहा कि मान के वकील दर्शन सिंह दयाल ने तर्क दिया कि गायक ने गलती से बयान दिया था। हालांकि, उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और उन्होंने  इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वहीं सिख संगठनों के वकील ने यह कहते हुए विरोध किया कि कानून के मुताबिक इस तरह की माफी वैध नहीं है। इस बीच दयाल ने मीडियाकर्मियों से कोई बातचीत नहीं की।

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