पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने आप के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) के खिलाफ कथित तौर पर बयान देने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बाद में आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
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कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि 12 अप्रैल को रोपड़ में दर्ज प्राथमिकी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में उनकी टिप्पणी के कारण कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर बनाई गई थी.
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कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) ने मुंबई में एक साक्षात्कार में कहा था कि उनके खिलाफ रोपड़ में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह भी कहा गया कि बिना किसी जल्दबाजी में मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। 12 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी की एक प्रति उन्हें दस दिन बाद 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे सौंपी गई। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह प्राथमिकी उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इस प्रकार दर्ज की गई प्राथमिकी स्पष्ट रूप से राजनीतिक शत्रुता का परिणाम है।