
मैंगलोर रिफाइनरी के पूर्व अधिकारी की 2.14 करोड़ की संपत्ति कुर्क, भ्रष्टाचार का लगा इल्जाम
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के पूर्व उप महाप्रबंधक निरंजन गुप्ता और उनकी पत्नी प्रीति गुप्ता की 2.14 करोड़ रुपये की संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कुर्क किया है।
संलग्न अचल और चल संपत्ति मंगलुरु के कुलाई में स्थित दो आवासीय फ्लैटों के रूप में है और निरंजन गुप्ता और प्रीति गुप्ता के पास डीमैट खातों में शेयर हैं।
ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2012 से 2018 तक, आरोपी ने अपने और अपनी पत्नी के नाम पर चल और अचल दोनों तरह की बड़ी संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी।
ईडी ने आरोप लगाया है कि निरंजन गुप्ता और उनकी पत्नी प्रीति गुप्ता ने धन शोधन के इरादे से अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाने के लिए अस्पष्ट स्रोतों से अपने बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकद जमा किया था और अचल संपत्तियों और शेयरों के अधिग्रहण के लिए अपराध की आय का उपयोग किया था।