
प्रयागराज: HC से अयूब खान को राहत, सीएम योगी को जान से मारने की धमकी के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर
गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में आयोजित एक रैली में खलीलाबाद के विधायक और पीस पार्टी के राष्ट्रीय
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने वाले पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अयूब खान की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट में सुनवाई करते हुए कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची को अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। हाईकोर्ट में डॉक्टर अयूब खान पर 25000 रुपए का व्यक्तिगत बांड के साथ दो जमानतदारों के आधार पर उन्हें जमानत दी।
आपको बता दें कि यह पूरा मामला वर्ष 2016 का है। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में आयोजित एक रैली में खलीलाबाद के विधायक और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ कथित तौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दिए थे। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे और उन्हें गाली देते हुए उन्हें आतंकी बताया था साथ ही डॉक्टर अयूब खान ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी।
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उधर सरकारी वकील की तरफ से याची के कब्जे से किसी भी तरह की सामग्री बरामद किए जाने के मामले में कोई जवाब अभी तक दाखिल नहीं किया। लिहाजा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची की अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया।