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प्रयागराज: आजम खां की जमानत याचिका पर सुनवाई कल, हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित
यूपी सरकार ने भी इस प्रकरण में हलफनामा दाखिल कर दिया है। अब याचिका पर गुरुवार दोपहर बाद सुनवाई होगी और तब अदालत का निर्णय आएगा।
प्रयागराज : शत्रु सम्पत्ति मामले में जमानत याचिका( bail plea) पर सुप्रीम कोर्ट(supreme court) में सुनवाई न हो पाने के चलते आजम खान(azamkhan) की ईद इस बार भी जेल में ही मनी। ईद के अगले दिन यानी आज उनके समर्थकों को आजम के जेल से बाहर आने की उम्मीद थी, लेकिन जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट9allahabad high court) में सुनवाई नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस के आदेश पर आज दो मई के केस सुने गए जबकि चार मई को लगे केस की सुनवाई पांच मई को होगी। वहीं यूपी सरकार ने भी इस प्रकरण में हलफनामा दाखिल कर दिया है। अब याचिका पर गुरुवार दोपहर बाद सुनवाई होगी और तब अदालत का निर्णय आएगा।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट में आजम की अर्जी पर सुनवाई पिछले साल ही पूरी हो गई थी। 4 दिसम्बर को अदालत ने अपना फैसला रिजर्व कर दिया था लेकिन यूपी सरकार ने हाईकोर्ट से कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए समय मांगा जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख मुकर्रर कर दी गई थी। वर्ष 2019 में सांसद बनने से लेकर अब तक आजम खान के खिलाफ कुल 72 मामले दर्ज हैं। इनमें से 71 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एक मामला शत्रु सम्पत्ति का रह गया है। इसी मामले में आज सुनवाई होनी थी।
यह मुकदमा तीन साल पहले 2019 में रामपुर जनपद के अजीमनगर थाने में लिखा गया था जिसमें पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट दायर की है। इस मुकदमे में आरोप है कि आजम ने शत्रु संपत्ति को अवैध रूप से कब्जे में लेकर जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया। हाई कोर्ट में इस पर पिछले वर्ष दिसंबर में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।