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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना , सुरक्षित भविष्य की दिशा में बड़ा कदम

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी हैं जिसके तहत दुर्घटना से समय मृत्यु या अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए क्लेम किया जा सकता हैं । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के। तहत म्रत्यु एवम पूर्णतः विकलांग होने पर 2 लाख रूपये एवम आंशिक तौर पर अपंग होने पर 1 लाख रुपये बीमा राशि का प्रावधान किया गया है।

कौन ले सकता है लाभ ?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु तक के लोगो को मिलेगा। यह पुरुष और महिला समेत सभी वर्गों को मिलेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना जरुरी हैं। अगर किसी उपभोक्ता का 1 या अधिक बचत खाते हैं तब वे किसी एक बचत खाते के जरिये योजना से जुड़ सकते हैं ।

कहाँ ले सकते हैं लाभ ?

इस योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति को किसी बैंक में एक एकाउंट खुलवाना होगा। यदि पहले से बैंक खाता है तो उसी कहते से प्रत्येक माह किश्त कट जाती है।

कितना शुल्क देना होता है ?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने पर 12 रुपये प्रति वर्ष की राशि प्रीमियम के तौर पर धारक को देनी होगी। यह पैसा सीधे ही लाभार्थी के बैंक एकाउंट से कटेगा।

कब भरें फॉर्म ?

प्रति वर्ष 1 जून से पहले फॉर्म भरे। जी हाँ ये फॉर्म आप जून से पहले भरेंगे तो आसानी होगी। इसके लिए बैंक में ही केवल एक फॉर्म भरकर जमा करना पड़ता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर कर सुविधा :

अभी यह योजना 80 C के तहत टैक्स फ्री हैं । अगर बीमा पालिसी के तहत 1 लाख रूपये दिए जा रहे हैं लेकिन फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा नहीं किया गया हैं तब कूल आय से 2 % TDS काट लिया जाएगा ।

यह योजना अल्प बचत वाले परिवारों को किसी दुर्घटना के होने पर आर्थिक रूप से मदद के लिए चलायी गयी है। आपने भी अगर इस योजना में भाग नहीं लिया है तो जरूर लें।

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