कारोबार

अब 15 हजार से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर नहीं देना होगा OTP…

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बिना ओटीपी के 15,000 रुपये तक का ऑटो डेबिट नियम पेश किया है। नए नियमों के तहत, यदि आप 15,000 रुपये तक का भुगतान करते हैं, तो आपको सत्यापन या अनुमोदन के लिए एक ओटीपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

अब तक यह नियम 10,000 रुपये था। यदि इससे अधिक राशि स्वतः डेबिट हो जाती है, तो उपयोगकर्ता को सत्यापन के लिए ओटीपी दर्ज करना आवश्यक है। अब यह सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने से उन यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। इसमें डेबिट, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से भुगतान करना शामिल है।

हाल ही में आरबीआई ने अपनी आर्थिक नीति की समीक्षा के बाद नए नियमों की घोषणा की थी। अब आरबीआई ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। आरबीआई के अनुसार, सुविधा में जनहित में वृद्धि हुई है और अब तक इस ढांचे के तहत 6.25 करोड़ से अधिक ऑर्डर दर्ज किए गए हैं, जिसमें 3,400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी शामिल हैं। इस सुविधा के तहत भुगतान के दिन से 24 घंटे पहले संदेश, ईमेल आदि के द्वारा बैंक को सूचित करना आवश्यक है।

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