कोरोना वैक्सीन को लेकर नया नियम लागू, जानिए कोविड संक्रमित होने के कितने दिनों तक नहीं करा सकेंगे वैक्सीनेशन
कोरोना का प्रकोप अभी जारी है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। जिसे देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इस दौरान कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नियमों में कुछ बदलाव किया है। इस नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो उसे तीन महीने बाद ही कोरोना का टीका लगाया जाएगा। यह नया नियम कोरोना वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज पर ही लागू होगा।
केंद्र सरकार ने लिखा सभी राज्यों को पत्र
केंद्र ने अपने इस नए नियम को लेकर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खत लिखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकास शील ने पत्र में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को कोरोना का टीका, रिपोर्ट निगेटिव आने के तीन महीने बाद ही टीका लगेगा। यह नियम एहतियाती डोज पर भी लागू होगा।
क्यों किया गया नियम में बदलाव
बता दें कि केंद्र ने अपने इस नए नियम को लेकर पत्र में यह भी कहा है कि इन नियमों में वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर बदलाव किये गए हैं। गौरतलब है कि तीन जनवरी से 15 से लेकर 18 साल के बच्चों में कोरोना टीकारण शुरू कर दिया है। वहीं बुजुर्गों व फ्रंड लाइन वर्कर्स के लिए 10 जनवरी से एहतियाती खुराक शुरू की गई है। जिसे लेकर नियमों में बदलाव किया गया है।