निवेशकों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की चेतावनी, फर्जी एजेंटों से रहें सतर्क
नई दिल्ली : निवेशकों को देश के प्रमुख शेयर बाजार एनएसई (NSE) ने अपनी चेतावनी दोहराई है। निवेशकों से उसने कहा कि दलालों से ही वे केवल पंजीकृत शेयर के सौदे करें। हाल ही में भोले-भाले निवेशकों को अपंजीकृत संस्थाओं द्वारा ज्यादा रिटर्न के झूठे वादे करके फंसाने जैसी घटनाएं पता चलने के बाद यह सलाह दी गई।
निवेशकों से एक बयान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने कहा कि किसी भी सुनिश्चित अथवा गारंटी वाली डील के समझौते के अंतर्गत किसी शेयर दलालों के साथ वे धन अथवा प्रतिभूति ट्रांसफर न करें।
पंजीकृत शेयर ब्रोकर के साथ ही करें सौदे
एनएसई ने निवेशकों को सलाह दी कि सेबी में पंजीकृत शेयर दलालों के साथ ही वे केवल सौदे करें और बाकी इकाई के पंजीकरण की जांच लें।
दूसरे व्यक्ति को ट्रेडिंग के लिए न दें पैसा
निवेशकों को शेयर बाजार ने आगाह किया कि सेबी में पंजीकृत शेयर दलालों या किसी दलाल के सहयोगी समेत वे किसी भी दूसरे व्यक्ति से कारोबार के लिए मनी ट्रांसफर न करें।
NSE/ BSE की निवेशकों को सलाह
इस हफ्ते की शुरुआत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने भी निवेशकों को सलाह दी कि उन्हें अनियंत्रित ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा prastut किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस व बाइनरी ऑप्शंस वाले अनियमित उत्पादों से बचना चाहिए।
एक्सचेंज ने एक बयान में कहा था कि, कुछ अनियमित प्लेटफार्मों व वेबसाइटों को उसने व्यापार की पेशकश अनियमित डेरिवेटिव उत्पादों में की है जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस (CFD) व बाइनरी विकल्प कहते है। BSE ने भी कुछ ऐसी ही एडवाइजरी जारी की थी।
अपने नोट में NSE ने कहा था कि ज्यादा रिटर्न के वादे के शिकार होने वाले निवेशक इन वेबसाइटों व प्लेटफार्मों द्वारा भारी रकम खो सकते हैं। निवेशकों को इसलिए सलाह दी गई है कि अनियंत्रित उत्पादों और कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस (CFD) व बाइनरी ऑप्शंस के अनियंत्रित इंटरनेट-आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा वे प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों में निवेश न करें।