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नैनीताल : चारधाम यात्रा पर जारी रहेगी रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आगामी 18 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट बैंच ने यह आदेश जारी किया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा का प्रकरण प्रदेश सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां से अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

इसलिए प्रदेश सरकार की यात्रा पर रोक जारी रखने के लिए नैनीताल कोर्ट में दी गई सहमति पर कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को भी आगे की तिथि तक बढ़ा दिया है। अब 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा पर रोक जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होनी है।

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इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट संबंधी सावधानियों और वैक्सीनेशन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए है।

नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य सचिव को दिए गए आदेश

1-प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पीडियाट्रिक वार्ड और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर की क्या स्थिति है उसका विवरण अगली तारीख तक दें।

2- प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में नर्स एवं वार्ड बॉय आदि स्टाफ के कितने पद खाली हैं और उनकी भर्ती के संबंध में क्या प्रक्रिया चलाई जा रही है और क्या कदम उठाए गए इसका विवरण दें।

3- प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट के संबंध में क्या स्थिति है और पहले जो 300 सैंपल भेजे गए थे । क्या रिजल्ट आए और इस संबंध में क्या सावधानियां बरती गई हैं इसका विवरण दें।

4-प्रदेश में वे सभी दिव्यांगजन जो अपने घर के पास स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में भी पहुंचने की स्थिति में नहीं हैं। उनके लिए सभी जिलों के डीएम घर पर ही वैक्सीन लग सके ऐसी व्यवस्था करें।

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