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गैंगस्‍टर एक्‍ट में मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल, पांच लाख का जुर्माना भी लगा

MLA कृष्णानंद राय हत्याकांड में गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

गाजीपुर: गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, गैंगस्टर एक्ट में ही आरोपी मुख्तार के सांसद भाई अफजाल पर कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएगी। अगर अफजाल अंसारी को दो साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्यता जा सकती है।

बता दें कि गैंगेस्टर एक्ट का ये मामला वर्ष 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या (2005) के दो साल बाद पुलिस ने दर्ज किया था। यह केस राय की हत्या के बाद हुई आगजनी, बवाल और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाते हुए पुलिस ने दर्ज किया था। 16 साल से यह मामला गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में है। इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था। हालांकि, जज के छुट्‌टी पर जाने से सुनवाई टल गई थी। पिछले साल 23 सितंबर, 2022 को दोनों भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे।

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