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धनशोधन मामला : ईडी ने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 35 करोड़ रुपये की संपत्ति हुई कुर्क

ईडी ने सारदा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 35 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। बता दें कि  पश्चिम बंगाल में 2013 के सारदा चिटफंड धनशोधन मामले में 35 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। इस बात की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय ने दी है।

 

वहीं एक बयान में कहा गया है कि, कुर्क की गई संपत्ति बिष्णुपुर में वाहन, भवन, फ्लैट और बंगले, दक्षिण 24 परगना, नदिया, कूचबिहार और जलपाईगुड़ी में जमीन के भूखंड के रूप में है। इन संपत्तियों का मूल्य 35 करोड़ रुपये है।

 

बताते चलें कि अधिकारी ने समझाया कि ये संपत्तियां या तो शारदा समूह के स्वामित्व में थी या अपराध की आय उनमें से निवेश की गई थी। (शारदा समूह विक्रेताओं को पूर्ण अग्रमित का भुगतान के साथ)।

 

बहरहाल साल 2013 में, ईडी ने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया था। ईडी ने पहले सात अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए थे, जिनमें से सभी की पुष्टि पीएमएलए के तहत निर्णायक निकाय द्वारा की गई थी। ईडी अधिकारी ने कहा, “अपराध की उपरोक्त आय को जब्त करने के लिए प्रार्थना की गई है, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों में फंसे लोगों की सजा के लिए प्रार्थना की गई है।

 

 

 

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