
मेहुल चोकसी को मिली जमानत, भारत की कोशिशों को लगा बड़ा झटका
चोकसी के वकील जूलियन प्रोवोस्ट के मुताबिक, मेहुल के लगातार खराब स्वास्थ्य को देखते हुए दोनों पक्षों की सहमति के बाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया है।
भारतीय भगोड़े मेहुल चोकसी को डोमेनिका कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। डोमेनिका कोर्ट ने मेहुल चौकसी को जमानत दे दी है। डोमेनिका कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर जमानत दे दी है। साथ ही इलाज के लिए एंटीगुआ जाने की इजाजत भी दे दी है। मेहुल सभी ज़रूरी प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द एंटीगुआ लौट सकता है। कोर्ट का जमानत आदेश मेहुल के लिए बड़ी राहत है। वहीं उसकी कस्टडी हासिल करने की कोशिश कर रहे भारत के लिए बड़ा झटका है।
मेहुल चोकसी की जमानत
चोकसी के वकील जूलियन प्रोवोस्ट के मुताबिक, मेहुल के लगातार खराब स्वास्थ्य को देखते हुए दोनों पक्षों की सहमति के बाद हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया है। सेहत में सुधार के बाद मेहुल को अदालती मामलों की सुनवाई के लिए वापस डोमेनिका आना होगा। यहां से जाने से पहले चौकसी 10 हज़ार ईस्टर्न कैरेबियाई डॉलर (करीब 2.75 लाख रुपए) का जमानत बॉण्ड भरना पड़ेगा। उसके बाद ही वह यहां से जा सकता है।
इसके अलावा मेहुल को एंटीगुआ में अपने पते व इलाज करने वाले डॉक्टर की भी जानकारियां अदालत से शेयर करनी होंगी। बता दें कि 24 मई 2021 से मेहुल डोमेनिका में फंसा हुआ है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा कि डोमेनिका अदालत से आए आदेश के बारे में उन्हें जानकारी है, लेकिन अदालती आदेश को स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है।
साथ ही एंटीगुआ सरकार मेहुल चोकसी की नागरिकता खत्म करने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ती रहेगी और उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार के साथ सहयोग जारी रखेगी। गौरतलब है कि सोमवार 12 जुलाई को हुई सुनवाई में जज बर्नी स्टीफान्सन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मेहुल चौकसी की मेडिकल स्थिति की समीक्षा करने के बाद जमानत देने का फैसला किया। इससे पहले चोकसी की जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।
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