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मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

जिला न्यायालय में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वही सुनवाई के दौरान अखिल भारतीय

श्रीकृष्ण की 13.33 एकड़ भूमि को लेकर मथुरा में विवाद गहराया हुआ

मथुरा: अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से मथुरा जिला न्यायालय में दाखिल की गई याचिका को लेकर आज सुनवाई हुई। जजों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान हिंदू महासभा की तरफ से कोर्ट में या भी अपील की गई कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त का शाही ईदगाह की वीडियोग्राफी करा दी जाए। क्योंकि हिंदूवादी संगठनों के द्वारा या अंदेशा जताया जा रहा है कि शाही ईदगाह मस्जिद के साथ सिम मिटा दिए जा सकते हैं।

गौरतलब है कि जिला न्यायालय में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वही सुनवाई के दौरान अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा ने जानकारी दी कि शाही ईदगाह परिसर में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर से जुड़े साक्ष्य मौजूद है और प्रतिवादी पक्ष कभी भी उनको नष्ट करा सकता है इसलिए कोर्ट से आग्रह है कि शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी करा ली जाए जिससे वर्तमान स्थिति का पता चल सके।

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आपको बता दें कि भगवान श्रीकृष्ण की 13.33 एकड़ भूमि को लेकर मथुरा में विवाद गहराया हुआ है। शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्म भूमि की जमीन पर स्थापित है और शाही ईदगाह मस्जिद का 2 दशमलव 65 एकड़ हिस्सा श्री कृष्ण जन्मस्थान का माना जाता है इसलिए श्री कृष्ण जन्मस्थान आज भी शाही ईदगाह मस्जिद के टैक्स जमा करता है।

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