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मैनपुरी: जवाहर नवोदय विद्यालय मामले में कोर्ट ने की तल्ख टिपण्णी

कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट पेश करने के दिए थे निर्देश

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्र की संदिग्ध मौत के मामले में हाईकोर्ट इलाहाबाद में राज्य सरकार की ओर से पेश की गई आधी अधूरी डीएनए रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए उसे अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूरी डीएनए रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके साथ ही पुलिस को बताते हुए हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की।

हाईकोर्ट में राज्य सरकार के द्वारा बताया गया कि छात्रा ने आत्महत्या की है लेकिन अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अभी तक हत्या के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वही पूरी दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश की गई अधूरी रिपोर्ट को लेने से साफ इनकार किया है। सरकार ने बताया 200 संदिग्धों की डीएनए जांच हुई जिसमें अपराधी का पता नहीं चल सका है डीएनए रिपोर्ट को दोबारा चेक किया जा रहा है। मई 2020 में मृत छात्रा की मां की तरफ से सीबीआई जांच की मांग लेकर दाखिल याचिका की जानकारी अदालत को नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की।

कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट पेश करने के दिए थे निर्देश

जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी संदीप की छात्रा के मामले में सुनवाई करते समय चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने छात्रा की मौत के मामले में सरकार से पूरी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जारी किए थे। वही मृत छात्रा की मां के द्वारा सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार के द्वारा कोर्ट में जानकारी ना देने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को सुनवाई के लिए एक साथ पेश करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख दी गई है।

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