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पैन कार्ड को जल्द करें आधार कार्ड से लिंक, नहीं तो पैन हो जायेगा इनवैलिड !

भारत में पैन कार्ड एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है जो कि सभी भारतीयों को बनवाना जरूरी है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरुरी हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट  के सेक्शन 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा। अगर ये दोनो डॉक्युमेंट्स लिंक नहीं हैं तो आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएंगे।

यहां देखें लिंक करने की प्रक्रिया:-
आप अपना आधार और पैन कार्ड घर बैठे भी लिंक कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है यहां हम आपको पैन आधार लिंक करने के कुछ आसान तरीके बता रहे हैं।

एसएमएस भेजकर भी लिंक कर सकते हैं दोनों डॉक्युमेंट्स

इसके लिए आपको अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए एक फॉर्मेट में UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर SMS भी भेज सकते हैं।

पैन सेवा केंद्र जाकर करवा सकते हैं लिंक

अगर ऑनलाइन इन डॉक्युमेंट्स को लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो आप NSDL  या UTITSL के पैन सेवा केंद्र ल जाकर ऑफलाइन भी इसे लिंक करा सकते हैं।

ऑनलाइन लिंक करने मे ऑप्शन भी है मौजूद

अगर आप घर बैठे ऑनलाइन ही पैन आधार को लिंक (Online Aadhaar-PAN Liking Process) करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाना होगा।

नहीं लिंक कराने पर रुक जाएंगे ये काम

समय रहते इन दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक नहीं किया जाता है तो इनकम टैक्स विभाग आपको पैन को इनवैलिड करार दे सकता है। पैन कार्ड इनवैलिड होने के बाद इसकी मदद से न तो आप इनकम टैक्स फाइल कर पाएंगे और न ही कोई बैंक अकाउंट खोल सकेंगे। अगर आप 50,000 रुपये से ज्यादा का बैंकिंग लेनदेन करना चाहते हैं तो इसे भी नहीं पूरा कर पाएंगे।

देना पड़ सकता है 10 हजार रुपये का जुर्माना

आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है. साथ ही, यह भी ध्यान रखना होगा कि पैन कार्ड की कोई जानकारी भरते समय पूरी सावधानी बरतें। इसमें कोई भी गड़बड़ी आपको जुर्माना भरने के लिए मजबूर कर सकता है।

एक से अधिक पैन कार्ड रखना भी पड़ सकता है महंगा

किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो उन्हें मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आपका पैन कार्ड कहीं गुम हो गया है तो आप नए पैन के लिए अप्लाई करने की जगह ​डूप्लीकेट पैन भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

NRI को पैन आधार लिंक कराने की नही है जरूरत

सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, गैर-प्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, एक NRI को किसी वित्तीय लेनदेन के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है। वो भी इसके लिए आवदेन करने के लिए पात्र हैं। अगर उनके पास आधार है तो वो भी इसे पैन से जोड़ सकते हैं।

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