चित्रकूट सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को उम्रकैद और जुर्माना
कोर्ट ने तीनों पर ₹2 लाख का जुर्माना भी लगाया है जिसमें तीनों लोग दोषी करार पाए
लखनऊ: चित्रकूट में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति को आज एमपी एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बता दें कि आज एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने देर शाम को यह सजा सुनाई। गायत्री के साथ दो अन्य साथियों आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान कोर्ट ने तीनों पर ₹2 लाख का जुर्माना भी लगाया है जिसमें तीनों लोग दोषी करार पाए गए।
जानें पूरा मामला…
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रजापति व अन्य छह व्यक्तियों के खिलाफ 18 फरवरी 2017 17 को गौतम पल्ली थाने में सामूहिक दुष्कर्म जानमाल की धमकी वाह पास्को एक्ट के तहत गायत्री प्रजापति पर मुकदमा लिखाया गया था। बता दें कि गायत्री प्रजापति व उनके साथियों पर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था जिनमें सभी आरोपियों को मार्च 2017 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया ना अभी भी जेल में बंद है गायत्री प्रजापति ।
बार-बार बयान बदले पीड़िता ने
गौरतलब है कि सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने दोषी ठहराए गए पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को लेकर बार-बार बयान बदले। 2019 में गायत्री को क्लीन चिट भी दे दी गई थी । बता दें कि 2000 19 में हमीरपुर के एक शख्स को आरोपी ठहराते हुए पीड़िता ने कहा कि उसके बहकावे में आकर उसने यह कदम उठाया था। प्रथा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक अन्य मामले में समन जारी किया था तब सेवा घर छोड़कर चली गई थी।