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लवण्या सुसाइड केसः “प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं” – तमिलनाडु सरकार
लवण्या सुसाइड केस में आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई जांच के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। लेकिन वहीं जांच पर रोक से इनकार किया है। इसी के साथ कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस से कहा कि वह अपनी तरफ से जुटाए गए सबूत को सीबीआई को सौंप दे।
कोर्ट ने की टिप्पणी
बता दें कि लवण्या सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि, इस मामले में बहुत कुछ जांच योग्य है। राज्य सरकार इसे अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाए।
क्या है मामला
दरअसल तमिलनाडु में 17 साल की छात्रा लावण्या ने धर्मपरिवर्तन के दबाव के कारण जहर खा लिया। जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूल की ओर से उसे ईसाई बनने के लिए दबाव डाला जा रहा था। जिससे वह परेशान हो गई थी और जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जिसके बाद उसके परिवार ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस पर मामले की लीपापोती का आरोप लगाया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी।