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ITR फाइल करने के लिए केवल 6 दिन शेष, नहीं तो लगेगी पेनाल्टी

अगर आप इस तारीख तक अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। साथ ही आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

Business Desk: आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नजदीक है और लगभग आधे करदाताओं ने अब तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पिछले दो साल की तरह इस साल भी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और अब एक हफ्ता भी नहीं बचा है। अगर आप इस तारीख तक अपना ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। साथ ही आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जानिए क्यों जरूरी है आईटीआर फाइल करना और इसके बिना आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

पिछले साल 5.89 करोड़ आईटीआर फाइल

अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्द ही फाइल कर दें। पिछले साल 5.89 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए थे। यानी अभी तक आधे से ज्यादा ITR ही दाखिल हुए हैं। इससे साफ है कि अगले छह दिनों में 2.89 करोड़ आईटीआर का भुगतान किया जाएगा। पिछले साल 50 लाख आईटीआर आखिरी दिन दाखिल किए गए थे और माना जा रहा है कि इस बार आखिरी दिन यह संख्या एक करोड़ को छू सकती है।

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अगर आप नियत तारीख यानी 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक होने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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