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चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा मामले में लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत 

चारा घोटाले में दोषी ठहराए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को 10 लाख रुपये के निजी जाति मुचलके पर जमानत दे दी. जेल में अपनी आधी सजा पूरी करने के बाद उन्हें जमानत मिल गई है।

लालू प्रसाद यादव को अब तक कुल चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है और अब उन्हें सभी मामलों में जमानत मिल गई है. इसके बाद उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।  सीबीआई ने मामले में हलफनामा दायर कर आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद ने अपनी आधी सजा पूरी नहीं की है। कोर्ट ने सीबीआई की दलील खारिज कर दी। 21 फरवरी को रांची की सीबीआई अदालत ने रांची के डोरंडा कोषागार से अवैध रूप से 139 करोड़ रुपये निकालने के आरोप में लालू प्रसाद को पांच साल जेल की सजा सुनाई थी.

लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ 24 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. उच्च न्यायालय की जिस पीठ में लालू यादव का मामला सूचीबद्ध किया गया था, वह 1 अप्रैल को नहीं बैठी थी। सुनवाई आठ अप्रैल को हुई थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा. अदालत ने सीबीआई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की। लालू प्रसाद यादव फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। बीमारी के चलते उनका नई दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है।

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