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लखीमपुर हिंसा : आरोपितों को झटका ! आरोपियों की दूसरी जमानत याचिका खारिज
एसआइटी ने जांच की थी और नामजद लोगों पर कुछ धाराएं बढ़ाई गई थी
लखनऊ: लखीमपुर हिंसा से जुड़े लखीमपुर के सभासद समेत सात लोगों की जमानत अर्जी को जिला जज ने खारिज कर दी है। तीन अक्टूबर 2021 को थाना तिकुनिया में भडकी हिंसा में एक पत्रकार समेत चार किसानों की जान चली गई थी। इस केस में बहराइच जनपद के नानपारा निवासी जगजीत सिंह की तहरीर पर केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 20 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। बतादें कि तीन जनवरी को 14 लोगों पर सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुए थे।
दरअसल, खीरी हिंसा में एसआइटी ने जांच की थी और नामजद लोगों पर कुछ धाराएं बढ़ाई गई थी। लेकिन आरोप पत्र दाखिल होने के बाद इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया था। बीते तीन जनवरी को एसआइटी ने 14 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 11 जनवरी को रिंकू राणा व धर्मेंद्र बंजारा की दूसरी जमानत जिला जज की अदालत में दाखिल की थी। 29 जनवरी शनिवार को उनके वकील जिला जज की अदालत में पहुंचे। बहास के दौरान वकीलों ने उन्हें निर्दोष बताया। लेकिन अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे सरकारी वकील ने विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज मुकेश मिश्रा ने सुमित जायसवाल, लवकुश राणा, आशीष पांडेय, उल्लास त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा शिशुपाल व धर्मेंद्र बंजारा की जमानत अर्जियां खारिज कर दी।