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लखीमपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आशीष मिश्रा, HC के फैसले को दी चुनौती

आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा है आशीष ने पिछले साल आंदोलन कर रहे किसानों पर

हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

लखीमपुर: खीरी हिंसा(khiri hinsa) मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा (ashish mishra)ने हाईकोर्ट(hoghcourt) के बाद अब सुप्रीम कोर्ट(supremecourt) का रुख किया है। आशीष मिश्रा ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है सर जी के जरिए आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से साफ इंकार कर दिया था। गौरतलब है कि पिछले साल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा है।

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आपको बता दें कि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा है आशीष ने पिछले साल आंदोलन कर रहे किसानों पर एक्सयूवी कार चढ़ा दी थी। घटना 3 अक्टूबर को हुई थी जब 3 कानूनों के खिलाफ लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन कर रहे थे। लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया इलाके में अजय मिश्रा एक गांव में कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किया जाता है इसी दौरान 4 किसानों समेत आठ लोगों की एक्सयूवी कार के नीचे आने से मौत हो गई थी।

हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 26 जुलाई को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।महमूद के शहर की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आशीष मिश्रा राजनीतिक रूप से इतना प्रभावशाली है कि वह गवाहों और मामले की सुनवाई को प्रभावित कर सकता है।

हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था लखनऊ पीठ में 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह पीड़ित पक्ष को मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की थी हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज किए जाने के आदेश को आशीष मिश्रा टीम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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