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लखीमपुर खीरी: गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा पर नहीं दर्ज होगा केस, खारिज हुई याचिका

अजय टेनी पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग को लेकर एक दायर याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया

लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद लखीमपुर खीरी में हुए बहुचर्चित तिकुनिया हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को सीजेएम कोर्ट से बड़ी राहत प्राप्त हुई है। बता दें कि हिंसा के बाद अजय टेनी पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग को लेकर एक दायर याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि पत्रकार रमन कश्यप के भाई ने कोर्ट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखने की मांग को लेकर सीआरपीसी की धारा 156 3 के तहत अर्जी डाली थी। इस मामले में तमाम तरह की जिरह सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया है।

आपको बता दें कि सीजीएम चिंताराम ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख मुकर्रर की थी लेकिन पुलिस की आख्या 9:00 के चलते इसे टाल दिया गया था और अगली तारीख 25 नवंबर तय की गई थी। वही एक बार एक बार फिर कोर्ट ने अगली सुनवाई 1 दिसंबर को की और उस दिन सुनवाई पूरी हुई सीजीएम कोर्ट ने अपना फैसला 4 दिसंबर तक के लिए सुनिश्चित कर रख लिया हालांकि उस दिन भी फैसला नहीं सुनाया गया उसे जियो कोर्ट ने आदेश ने एक बार फिर अगले दिन 7 दिसंबर की तारीख तय की।

गौरतलब है कि सीजन चिंताराम ने मंगलवार देर शाम को पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप की अर्जी खारिज कर दी इसमें पुलिस ने बताया कि इस मामले की पहले ही मुकदमा संख्या 229 बटा 221 की विवेचना हो रही है इसी आधार पर सीएजी ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनिंग के खिलाफ अलग से f.i.r. दर्ज करने की संबंधित याचिका खारिज कर दी।

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