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लखीमपुर खीरी:आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ीं, हाई कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। न्यायाधीश ने एकल पीठ पर 15 जुलाई को हुई
15 जुलाई को हुई सुनवाई के आदेश को कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया
लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खीरी के तिकुनिया कांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। न्याय मोड कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। न्यायाधीश ने एकल पीठ पर 15 जुलाई को हुई सुनवाई के आदेश को सुरक्षित कर लिया।
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आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 10 फरवरी 2022 को आशीष को जमानत दे दी थी किंतु सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर सुधा जमानत खारिज करके सुनवाई वापस हाईकोर्ट भेजकर कहा था कि पीड़ित पक्ष को सुनवाई का पूरा अवसर देकर आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर नए सिरे से आदेश पारित किया जाए। वहीं हाईकोर्ट ने 9 मई 2022 को सुनवाई करते हुए 4 से अभियुक्तों की जमानत अर्जी या कहकर खारिज कर दी थी कि वे राजनीतिक रूप से बहुत पहुंचे हुए लोग हैं जो छूटने पर विचारण के दौरान गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।