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लखीमपुर: आशीष मिश्रा को नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 30 मई को
सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच में किसानों की तरफ से काउंटर एफिडेविट पेश किया गया
लखनऊ: लखीमपुर खीरी(LAKHIMPUR KHIRI) के हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा(ASHISH MISHRA) की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट(ALLAHABAD HIGHCOURT) की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने 9 मई को कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं की जबकि अन्य 4 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब आशीष मिश्रा की जमानत पर अगली सुनवाई 30 मई को होगी।
दरअसल, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पर आज सुनवाई हुई | सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच में किसानों की तरफ से काउंटर एफिडेविट पेश किया गया। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर अब अगली सुनवाई 30 मई को होगी।
आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को आज भी जमानत नहीं मिल सकी है। मुख्य आरोपी की याचिका पर सरकार ने अपना पक्ष रखा है इससे पहले की सुनवाई के मामले के अन्य आरोपी अंकित दास, जयसवाल लव कुश और शिशुपाल की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है जमानत रद्द करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए।