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केरल सरकार को 11वीं कक्षा की परीक्षाओं ऑनलाइन  मोड में आयोजित करवाने की सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी

केरल सरकार द्वारा दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करने के साथ कक्षा 11 की परीक्षाएँ को ऑनलाइन मोड में आयोजित करवाने की मंजूरी दे दी हैं। केरल राज्य सरकार ने इस ऑफलाइन परीक्षा को अहम बताने के साथ कोविड प्रोटोकॉल के पालन एवं छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार की पीठ ने कहा कि कोर्ट राज्य सरकार द्वारा अपने हलफनामे में दिए गए कारणों से आश्वस्त है और इसलिए याचिका को खारिज किया जा रहा है।

बेंच ने अपने आदेश में कहा कि, “हम आशा और विश्वास करते हैं कि अधिकारी आवश्यक सावधानी बरतेंगे।” इससे पहले 3 सितंबर को न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगा दी थी बेंच जिसमें न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति CT रविकुमार भी शामिल थे ने राज्य सरकार से यह कहते हुए जवाब मांगा कि जब कोरोना के कुल मामलों में 70 प्रतिशत से ज़्यादा केरल से आ रहे हों, तब ऐसा निर्णय क्यों लिया गया?

केरल सरकार का तर्क

केरल सरकार द्वारा जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया था कि ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने से पिछड़े वर्ग के छात्रों पर उल्टा असर पड़ेगा क्योनी बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनकी कंप्यूटर और मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं है। राज्य ने कहा कि उच्च शिक्षा के उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए प्लस वन के अंक प्लस टू (कक्षा 12) के अंकों में जोड़े जाते हैं, और इसलिए परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य है। राज्य ने अदालत को आश्वस्त किया था की परीक्षाएं कोविड-प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन में आयोजित की जाएगी।

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