कर्नाटक हिजाब विवाद : एससी ने कोर्ट का फैसला आने तक स्कूल में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक
बेंगलुरु: कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में फैसला आने तक स्कूल में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक रहेगी। सोमवार को हाईकोर्ट इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा।
इससे पहले सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने पहले कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इसके बाद मीडिया को निर्देश दिए कि वह अदालत की मौखिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग न करे, बल्कि फाइनल ऑर्डर आने तक इंतजार करे। यह मामला बुधवार को हाईकोर्ट की बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ कर रही है।
गौरतलब है कि चार छात्राओं ने कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने देने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। छात्राओं की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े हाईकोर्ट में दलीलें दे रहे हैं। स्कूल ड्रेस कोड को लेकर सरकार का पक्ष महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी रख रहे हैं।