Jharkhand: सांसद निशिकांत दुबे को बेवजह परेशान न करे पुलिस- हाई कोर्ट
झारखंड (Jharkhand) हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी (Justice SK Dwivedi) की अदालत में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) की याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है. इस दौरान अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह सांसद निशिकांत दुबे को बेवजह परेशान न करे।
इस मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। हालांकि अदालत ने पूर्व दिए गए अंतरिम राहत को बरकरार रखा। पूर्व में अदालत ने सांसद के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई थी।
इस संबंध में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ सासंद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सांसद के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने कहा कि उनके खिलाफ विष्णुकांत झा नामक व्यक्ति ने देवघर में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि उनकी एमबीए की डिग्री फर्जी है।
इस मामले में बिना जांच के लिए पुलिस ने प्राथमिक दर्ज कर ली है। जबकि यह आरोप बेबुनियाद है. यह मामला राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज किया गया है और पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। इस पर अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि अदालत के पूर्व के आदेश का पालन करे. कहा कि कोर्ट सांसद निशिकांत दुबे को परेशान नहीं करेगी।
सांसद निशिकांत दुबे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई। उसी आधार पर पुलिस ने नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. निशिकांत दुबे की फर्जी डिग्रियों के मामले में प्राथमिकी में जिक्र है कि फैक्लटी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा निर्गत पत्र से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दर्शाई गई वर्ष 1993 की MBA डिग्री फर्जी और अवैध है.