बेनामी संपत्ति मामले में मुख्तार अंसारी को IT का पहला नोटिस, जानिए पूरा मामला
127 करोड़ की बेनामी संपत्ति का मामला, पहले गाजीपुर की 12 करोड़ की प्रॉपर्टी का हिसाब मांगा
लखनऊ: बाहुबली मुख्तार अंसारी पर पुलिस प्रशासन और सरकार के बाद इनकम टैक्स (IT) विभाग का शिकंजा भी कस गया है। आईटी ने मुख्तार को बेनामी संपत्ति कानून के तहत नोटिस जारी किया है। मुख्तार अंसारी को यह नोटिस बेनामी संपत्ति यूनिट ने बांदा जेल प्रशासन के माध्यम से दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्तार अंसारी को कुल 127 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति के मामले में यह पहला नोटिस दिया गया है। इसमें पहले गाजीपुर में 12 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मांगी गई है, जबकि अन्य संपत्तियों को लेकर अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है।
मुख्तार अंसारी से ऐसे जुड़ा जमीन खरीद का लिंक
इनकम टैक्स विभाग ने मुख्तार अंसारी को दिए गए नोटिस में कहा है कि आपकी कुल संपत्तियों में 12 करोड़ रुपये की गाजीपुर की जमीन गणेश दत्त मिश्रा नाम के शख्स ने खरीदी थी। बताया गया था कि उस वक्त यह जमीन 1.29 करोड़ रुपये में खरीदी गई थी, लेकिन आईटी विभाग को जांच के दौरान पता चला है कि गणेश दत्त मिश्रा की वार्षिक आमदनी बेहद कम है। वह इतनी रकम अदा नहीं कर सकता। साथ ही इसे खरीदने के लिए गणेश दत्त मिश्रा ने जिस कंपनी से लोन लिया है, उस कंपनी में मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग बतौर निदेशक और शेयर होल्डर शामिल हैं। इस तरह से इस जमीन की खरीद-फरोख्त का लिंक मुख्तार से जुड़ता है।
नोटिस में इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि जांच के दौरान यह भी पता चला है कि गणेश दत्त की कंपनी में मोहम्मद सुहेब मुजाहिद भी एक शेयर होल्डर डायरेक्टर है। आईटी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी को फर्जी एंबुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ चार्जशीट किया गया है। यानी वह कंपनी भी किसी ना किसी तौर पर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है।