श्री लंका जाने के लिए कोविड बीमा का होना अनिवार्य, सरकार ने दिए आदेश
श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएएसएल) ने सभी अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित नियमों की घोषणा की है। एक अपडेट साझा करते हुए, यह बताता है कि द्वीप राष्ट्र में आने वाले सभी पर्यटकों के पास एक वैध यात्रा बीमा पॉलिसी होनी चाहिए। अपनी अधिसूचना में, प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि सभी पर्यटक वीजा धारकों के पास अब अनिवार्य रूप से श्रीलंका कोविड -19 बीमा कवर होना चाहिए जिसे ऑनलाइन या आगमन पर खरीदा जा सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, द्वीप राष्ट्र में यात्रा करने वाले सभी पर्यटक वीजा धारकों को कम से कम 50,000 अमरीकी डालर का यात्रा बीमा कवरेज प्राप्त करना होगा, जिसमें कोविड -19 उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कवर भी शामिल है। CASL ने कहा कि यात्री www.portal.pionline.lk/covidinsurance से पॉलिसी कवर खरीद सकते हैं। हालांकि, श्रीलंकाई पासपोर्ट धारकों को इस आवश्यकता से छूट दी जाएगी और श्रीलंका की यात्रा के दौरान उन्हें COVID-19 बीमा कवर की आवश्यकता नहीं होगी।
CAASL के अध्यक्ष उपुल धर्मदास द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, बोर्डिंग के लिए COVID-19 बीमा कवर की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, श्रीलंका पहुंचने पर, यदि पर्यटक वीजा धारक के पास कम से कम 50,000 अमेरिकी डॉलर का COVID-19 बीमा कवर नहीं है, तो उन्हें श्रीलंका में संबंधित हवाई अड्डे से निकलने से पहले पॉलिसी खरीदनी होगी।