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” बिना सबूत के गलत सबंध बनना कानूनी अपराध ” – पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि, अपने जीवनसाथी पर बिना किसी सुबूत अवैध संबंध का आरोप लगाना उसके और उसके परिवार के प्रति क्रूरता है।

पंचायत के फैसले के बाद लौटी थी महिला

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध संबंध को लेकर मोगा की फैमिली कोर्ट के दिए गए फैसले को बिल्कुल सही माना है। फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पति ने बताया था कि, उसका विवाह 2011 में हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही उसे पता चल गया कि उसकी पत्नी गुस्सैल है। 2013 में वह ससुराल छोड़कर मायके चली गई। पंचायत के बाद वह घर लौटी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वह पुरानी हरकतें दोहराने लगी।

पति ने बनाए थे भाभी के साथ अवैध सबंध

पत्नी का आरोप था कि पति का उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध है। फैमिली कोर्ट ने सुनवाई के बाद पति के हक में फैसला सुनाते हुए तलाक का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का आरोप बिना किसी प्रमाण के लगाना जीवनसाथी के प्रति क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसी क्रूरता के आधार पर तलाक का आदेश दिया गया था जो बिलकुल सही है।

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